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Passport Kaise Banaye in Hindi | पासपोर्ट कैसे बनाएँ ?

पासपोर्ट बनाने के लिए क्या क्या documents की आवश्यकता होती है ?

Passport Kaise Banaye
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आपको पता ही होगा कि एक देश में से दूसरे देश में जाने के लिए सबसे ज्यादा important document पासपोर्ट है तो आज के इस आर्टिकल में मैं आपको Passport Kaise Banaye इसकी पूरी details देने का प्रयास करूँगा।

 

Passport Kaise Banaye

आप जानते हैं कि बिना पासपोर्ट के कोई विदेश में नहीं जा सकता है लेकिन अगर आप यह नहीं जानते कि Passport Kaise Banaye  तो आज के इस आर्टिकल में मैं आपको पासपोर्ट बनाने के लिए क्या क्या documents की आवश्यकता है? 

 

पासपोर्ट किस प्रकार के होते हैं? पासपोर्ट verification क्या होता है? इसकी प्रक्रिया के बारे में बताने का प्रयास करूँगा।

 

पासपोर्ट क्या होता है।

पासपोर्ट किसी देश के द्वारा जारी किया हुआ  कानूनी दस्तावेज होता है।
पासपोर्ट का उपयोग एक देश में से  दूसरे देश में जाने के लिए किया जाता है। एक तरह से कहें तो पासपोर्ट विदेश यात्रा के लिए यात्री का पहचान पत्र है।

 

पासपोर्ट कहे तो उसे आप भी identity proof की तरह use कर सकते हैं। और पासपोर्ट के जरिए व्यक्ति की नागरिकता का भी पता चल जाता है।

 

Passport Kaise Banaye

पासपोर्ट में दि गई जानकारी जैसे कि व्यक्ति का नाम,पिता का नाम, जन्म दिनांक, फोटो, लिंक ,व्यक्ति के हस्ताक्षर आदि  जानकारी होती है।

 

पासपोर्ट के प्रकार।

आप जानते हैं कि पासपोर्ट दो प्रकार के होते हैं! अगर आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो आपको भी पासपोर्ट के प्रकार के बारे में जानकारी होना जरूरी है|

 

(1) ECR passport

(2) NON ECR passport

Passport Kaise Banaye
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ECR का मतलब क्या होता है।

ECR का मतलब IMMIGRATION CHECK  REQUIRED होता है यह ECR PASSPORT उन लोगों के लिए होता है, जो 10th से कम पढ़े लिखे हो अगर आप पासपोर्ट बनवाने के लिए फॉर्म भर रहे हैं|

 

और उसमें आपने अपनी 10th की मार्कशीट की  Xerox  नहीं लगाई है, तो आप ECR श्रेणी के under आ जाते हैं, और आपका पासपोर्ट  ECR PASSPORT  बनता है।

 

ECR पासपोर्ट बनाने पर अगर आप एक देश में से दूसरे देश में जाए तो आपको EMIGRATION OFFICE से  CLEARANCE ( PERMITION) लेनी पड़ती है और यह आवश्यक है।

 

Passport Kaise Banaye

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NON ECR का मतलब क्या होता है।

NON ECR  का मतलब EMIGRATION CHECK NOT REQUIRED होता है, यह NON ECR PASSPORT उन लोगों के लिए हैता है, जो 10th कक्षा से अधिक पढ़े लिखे हो।

 

इन पासपोर्ट में आपको आपके पासपोर्ट के साथ 10th की या उससे अधिक पढ़ें है तो उसकी Xerox लगानि  होती है।

 

ओर यह पासपोर्ट बनवाने की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अगर आप भारत से बाहर जाना चाहे या दूसरे किसी देश में जानना चाहें तो EMIGRATION CLEARANCE यानी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती।

 

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पासपोर्ट बनवाने के लिए जरूरी डॉक्युमेंट।

Address proof
आधार कार्ड
फोटोग्राफ
10th  की मार्कशीट ( होतो Xerox )
निवास प्रमाणपत्र
Voter id card
Pan card

 

यदि passport  बनवाते  समय documents में आप 10th की मार्कशीट नहीं लगाते हैं तो आप का passport NON ECR पासपोर्ट बनता है |

 

अगर आप 10th  कि मार्कशीट लगवाते हैं।  आप का passport ECR पासपोर्ट बनता है।अगर आपके पास यह डॉक्यूमेंट है तो तकरीबन एक सप्ताह के अंदर अंदर आपका पासपोर्ट जारी हो जाता है।

 

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भारत में कितने तरह के पासपोर्ट बनते हैं।

वैसे मैं बात करूँ तो अधिक तर भारत में नीला, सफेद ,मरून यह तीन पासपोर्ट बनते हैं।

नीले रंग का पासपोर्ट(Ordinary Passport) साधारण पासपोर्ट होता है।

सफेद रंग का पासपोर्ट ( Official Passport ) सरकारी पासपोर्ट होता है।

मरून रंग का पासपोर्ट(Diplomatic Passport ) राजनयिक पासपोर्ट होता है।
साधारण पासपोर्ट ( ORDINARY PASSPORT )

 

यह पासपोर्ट देश के आम नागरिक को दिया जाता है इसकी वैधता हर व्यक्ति के लिए 10 वर्ष की ओर अगर वह नाबालिग है तो 5 वर्ष की होती है।

 

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सरकारी पासपोर्ट ( OFFICIAL PASSPORT )

यह पासपोर्ट किसी सरकारी अधिकारी या केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किए व्यक्ति को सरकारी कार्य से देश से बाहर जाना पडे तो उसे सफेद रंग का यह पासपोर्ट दिया जाता है। यह पासपोर्ट की अवधि 5 वर्ष तक की होती है।

 

राजनयिक पासपोर्ट ( DIPLOMATIC PASSPORT )

राजनयिक पासपोर्ट यह पासपोर्ट्स सरकार के , सरकार के उच्च अधिकारी , नगरपालिका के उच्च सदस्यों को दिया जाता है, पासपोर्ट की अवधि 5 वर्ष या उससे कम वक्त की होती है।

 

इस पासपोर्ट में आपको बिना शुल्क वीजा बिना वीजा के प्रवेश जैसी अधिक सुविधाएँ प्राप्त होती है।
पासपोर्ट वेरिफिकेशन क्या होता है, और पुलिस वेरिफिकेशन क्या होता है।

 

पासपोर्ट जारी होने से पहले उस व्यक्ति की सिक्योरिटी चेक करने के लिए पासपोर्ट वेरिफिकेशन एक बहुत जरूरी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के बिना पासपोर्ट जारी नहीं किया जा सकता है।

 

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पुलिस वेरीफिकेशन दो तरह की होती है।

(1) पासपोर्ट जारी होने से पहले वाली जांच( PRE POLICE VERIFICATION)

(2) पासपोर्ट जारी होने के बाद होने वाली जांच ( POST POLICE VERIFICATION)


• पासपोर्ट जारी होने से पहले होने वाली जांच में आप जब पासपोर्ट ऑफिस में सभी जरूरी डॉक्युमेंट जमा करवातें हैं और आपका एप्लिकेशन फॉर्म approved हो जाता है |

 

तो उसके बाद यह जांच होती है यानी कि पासपोर्ट जारी होने से पहले यह जांच होती है जिसे pre police verification कहा जाता है।

 

यह जांच करने के लिए पुलिस कर्मी आपके पते की जांच करने के लिए खुद आता है इसके दौरान वहाँ पुलिसकर्मी आवेदक का नाम, पता , उम्र और अन्य जानकारी प्राप्त करता है।

 

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यह जानकारी प्राप्त होने के बाद पुलिस थाने से एक रिपोर्ट भेजी जाती है और उसके बाद पासपोर्ट जारी होता है यह प्री पुलिस परफेक्शन की प्रक्रिया है।

 

• पोस्ट पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया तकरीबन कुछ खास मामलों में ही पासपोर्ट जारी होने के बाद भी पासपोर्ट धारक के संबंधित पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया की जाती है।

 

यह जांच पासपोर्ट जारी होने के बाद होती है इसलिए इसे post police verification की प्रक्रिया कहा जाता है।


इसी तरह अगर  आपको पासपोर्ट reissue और renew करवाना है। तो इसमें आपको पुलिस जांच की आवश्यकता नहीं रहती है।

 

तो आज की इस आर्टिकल में आपने Passport Kaise Banaye और उसके प्रकार एवं उसे बनाने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स , उसके बारे में जानकारी प्राप्त की!  आशा है |

 

आपको इससे यह पता चल गया होगा कि Passport Kaise Banaye  और इसकी प्रक्रिया क्या है।

Written by Mehtab Alam

Video Creator and Content Writer

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